प्राधिकरण और विभाग
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश: मास्टर प्लान कौन बनाता है
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग प्रदेश का तकनीकी प्लानिंग विभाग है। लखनऊ मास्टर प्लान 2031 इसी विभाग ने बनाया, और सीतापुर व हरदोई के मास्टर प्लान के नक्शे भी इसी के लखनऊ संभागीय नियोजन खंड ने तैयार किए। इसके प्रमुख, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, LDA, UPSIDA और SCR प्राधिकरण तीनों के सदस्य हैं।
जानकारी जांची गई: | एससीआर टाइम्स
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश वह तकनीकी विभाग है जो शहरों के मास्टर प्लान तैयार करता है और प्राधिकरणों को प्लानिंग की सलाह देता है। इसे नक्शा पास करने वाला दफ़्तर न समझें। आम नागरिक के लिए इसका असर मास्टर प्लान के ज़रिए आता है, जो तय करता है कि किस ज़मीन पर क्या बन सकता है। लखनऊ SCR में लखनऊ, सीतापुर और हरदोई के मास्टर प्लान इसी विभाग के हाथ से बने हैं।123
SCR में विभाग के बनाए प्लान
| शहर | प्लान | किस कानून से | स्थिति |
|---|---|---|---|
| लखनऊ | लखनऊ मास्टर प्लान 2031 | नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (धारा 10, 11) | 19 दिसंबर 2016 को सरकार से मंज़ूर; बाद में GIS आधारित कन्वर्जन संस्करण1 |
| सीतापुर | सीतापुर मास्टर प्लान 2031 (GIS आधारित) | निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम, 1958 की धारा 5-क | 21 जुलाई 2025 के शासन पत्र से मंज़ूर; सार्वजनिक सूचना छपने की तारीख़ से विनियमित क्षेत्र सीतापुर में लागू2 |
| हरदोई | हरदोई मास्टर प्लान, प्रस्तावित भू-उपयोग 2011 | विनियमित क्षेत्र हरदोई | नक्शा 7 मार्च 2025 को जिला वेबसाइट पर "कार्यालय विनियमित क्षेत्र हरदोई" की सूचना में3 |
| उन्नाव–शुक्लागंज | मास्टर प्लान 2031 (ड्राफ्ट) | नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (धारा 11) | आपत्ति-सुझाव नवंबर-दिसंबर 2022 और जून 2023; सूचना की प्रति विभाग के संभागीय नियोजन खंड को भेजी गई4 |
लखनऊ मास्टर प्लान 2031 की रिपोर्ट के कवर पर "लखनऊ विकास प्राधिकरण" के साथ "सम्भागीय नियोजन खण्ड लखनऊ, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश" लिखा है, और रिपोर्ट कहती है कि यह प्लान इसी विभाग ने तैयार किया।1 सीतापुर मास्टर प्लान 2031 के नक्शे पर तैयार करने वाले के रूप में "सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ" और केंद्र की AMRUT योजना का लोगो है।2 हरदोई के नक्शे पर भी "लखनऊ सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग" दर्ज है।3
मास्टर प्लान क्या होता है और कैसे देखें, यह मास्टर प्लान गाइड में है। ज़मीन का उपयोग और ज़ोनिंग भू-उपयोग गाइड में समझाई गई है।
प्राधिकरणों में विभाग की कुर्सी
विभाग के प्रमुख मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक कई बड़ी संस्थाओं के बोर्ड में पदेन सदस्य हैं:
| संस्था | भूमिका | आधार |
|---|---|---|
| लखनऊ विकास प्राधिकरण | बोर्ड के पदेन सदस्य | LDA की वेबसाइट5; 20 मार्च 2026 की बैठक में उपस्थित6 |
| UPSIDA | बोर्ड सदस्य (31 मार्च 2024 की स्थिति) | CAG रिपोर्ट7 |
| SCR विकास प्राधिकरण | पदेन सदस्य | SCR अधिनियम 2024, धारा 4(3)(h)8 |
इसका मतलब है कि LDA के लेआउट बदलाव, UPSIDA के औद्योगिक क्षेत्र और SCR के रीजनल प्लान, तीनों की चर्चा में विभाग की तकनीकी राय शामिल रहती है। SCR के बेस मैप पर जिन 22 विभागों और संस्थाओं की सहमति ली गई, उनमें भी उत्तर प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग था।9
विनियमित क्षेत्र: जहां विकास प्राधिकरण नहीं
SCR के कई ज़िला मुख्यालयों में विकास प्राधिकरण नहीं है। वहां उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 के तहत "विनियमित क्षेत्र" होता है। सीतापुर की सूचना से इसका ढांचा साफ़ होता है: ज़िलाधिकारी "अध्यक्ष नियंत्रक प्राधिकारी" हैं, नगर मजिस्ट्रेट "नियत प्राधिकारी" हैं, और मास्टर प्लान का नक्शा कलेक्ट्रेट के विनियमित क्षेत्र कार्यालय में देखा जा सकता है।2 इन क्षेत्रों का मास्टर प्लान विभाग का संभागीय नियोजन खंड बनाता है। जिलेवार ब्योरा बाकी जिलों के प्राधिकरण पेज पर है।
SCR कानून भी इन व्यवस्थाओं को मानता है। धारा 4(6) कहती है कि SCR प्राधिकरण प्लान बनाने में विकास प्राधिकरणों के साथ-साथ 1958 के कानून के तहत बने नियंत्रक प्राधिकारियों की सेवाएं भी ले सकता है।8
भवन बायलॉज़ से रिश्ता
इमारत की ऊंचाई, FAR और सेटबैक जैसे नियम भवन बायलॉज़ और ज़ोनिंग रेगुलेशन में होते हैं। विकास प्राधिकरणों के लिए 2025 के मॉडल बायलॉज़ लागू हैं, जिनका सार नक्शा पास गाइड और FAR और ग्राउंड कवरेज गाइड में है। बायलॉज़ का दस्तावेज़ भवन बायलॉज़ पेज पर है। बायलॉज़ बनाने में इस विभाग की ठीक-ठीक भूमिका क्या है, इसका कोई आधिकारिक पेज हम 2 नवंबर 2026 को नहीं खोल सके, इसलिए हम इस पर कोई दावा नहीं कर रहे।
आपके लिए इसका मतलब
- ज़मीन लेने से पहले: मास्टर प्लान में उसका उपयोग देखें। लखनऊ में LDA की वेबसाइट पर, और सीतापुर में कलेक्ट्रेट के विनियमित क्षेत्र कार्यालय या जिला वेबसाइट पर प्लान उपलब्ध बताया गया है।2
- ड्राफ्ट प्लान पर राय: ड्राफ्ट छपने पर आपत्ति-सुझाव का मौका मिलता है। उन्नाव–शुक्लागंज के ड्राफ्ट पर पहले दौर में 143 आपत्तियां आई थीं।4 ऐसी सूचनाओं पर नज़र रखें।
- SCR का रीजनल प्लान: आगे बनने वाले शहरों के मास्टर प्लान को रीजनल प्लान के अनुरूप रहना होगा।8
अधिकारी (जानकारी: 20 मार्च 2026 तक)
| पद | नाम | दफ़्तर का संपर्क |
|---|---|---|
| मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश | श्री कृष्ण मोहन | विभाग की आधिकारिक वेबसाइट uptownplanning.gov.in |
नाम LDA बोर्ड की 187वीं बैठक (20 मार्च 2026) के आधिकारिक कार्यवृत्त से है।6 विभाग की अपनी वेबसाइट uptownplanning.gov.in 2 नवंबर 2026 को हमारे लिए नहीं खुली, इसलिए वहां की अधिकारी सूची और दफ़्तर के नंबर हम नहीं दे पा रहे।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
मास्टर प्लान विकास प्राधिकरण बनाता है या नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग?
जिन शहरों में विकास प्राधिकरण नहीं है, वहां मास्टर प्लान कैसे बनता है?
क्या आम आदमी इस विभाग से सीधे नक्शा पास करा सकता है?
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक कौन हैं?
स्रोत
- लखनऊ महायोजना 2031 (कन्वर्जन स्वरूप) रिपोर्ट, आवरण और खंड 1.2 — लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (PDF)
- सीतापुर महायोजना 2031 — सार्वजनिक सूचना और नक्शा, विनियमित क्षेत्र सीतापुर; सीतापुर जिला वेबसाइट
- Office-Regulated Area Hardoi — हरदोई महायोजना का नक्शा (प्रस्तावित भू-उपयोग 2011), हरदोई जिला वेबसाइट, 7 मार्च 2025
- उन्नाव–शुक्लागंज विकास प्राधिकरण — सार्वजनिक सूचना, पत्र संख्या 1030, 29 मई 2023; उन्नाव जिला वेबसाइट
- About Lucknow Development Authority — लखनऊ विकास प्राधिकरण
- लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 187वीं बैठक (20 मार्च 2026) का कार्यवृत्त — LDA (PDF)
- Report on Working of UPSIDA, Chapter I — CAG, 2025 (PDF)
- उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2024 — PRS Legislative Research (PDF)
- Uttar Pradesh State Capital Region base map approved — Swarajya, 9 सितंबर 2026