SCR गाइड

SCR के विकास प्राधिकरण: LDA, उन्नाव-शुक्लागंज, रायबरेली और उनके काम

विकास प्राधिकरण शहर का मास्टर प्लान बनाते हैं, नक्शे पास करते हैं और अपनी आवासीय योजनाएं चलाते हैं। SCR के जिलों में लखनऊ, उन्नाव-शुक्लागंज और रायबरेली विकास प्राधिकरण UP के साझा ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज हैं।

जानकारी जांची गई:

विकास प्राधिकरण किसी शहर और उसके आसपास के "विकास क्षेत्र" की प्लानिंग करने वाली संस्था है। यह मास्टर प्लान बनाता है, मकानों और इमारतों के नक्शे पास करता है, अपनी आवासीय योजनाएं चलाता है और अपनी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड रखता है। लखनऊ SCR के जिलों में लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA), उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण और रायबरेली विकास प्राधिकरण UP के विकास प्राधिकरणों के साझा ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज हैं।1

विकास प्राधिकरण कैसे बनते हैं

UP के विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 4 के तहत बनते हैं। उदाहरण के लिए, LDA 13 सितंबर 1974 की सरकारी अधिसूचना से बना।2 इसी कानून की धारा 7 प्राधिकरण के काम तय करती है। LDA के मामले में इनमें शामिल हैं:2

  • आवास निर्माण, ख़ासकर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए
  • योजनाबद्ध विकास और मास्टर प्लान के मुताबिक़ ज़मीन का उपयोग
  • ज़मीन का अधिग्रहण और विकास
  • नज़ूल ज़मीन का प्रबंधन
  • पार्कों का विकास और रखरखाव
  • सड़क-नाली जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर

इमारतों के नियमों के लिए सरकार ने UP के विकास प्राधिकरणों के लिए 2025 के मॉडल भवन बायलॉज़ और मॉडल ज़ोनिंग रेगुलेशन जारी किए हैं।3

SCR के जिलों में कौन-सा प्राधिकरण

जिला संस्था जनहित पोर्टल पर
लखनऊ लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) दर्ज1
उन्नाव उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण दर्ज1
रायबरेली रायबरेली विकास प्राधिकरण दर्ज1
हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी इन नामों से कोई विकास प्राधिकरण दर्ज नहीं1 —
पूरा प्रदेश उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद दर्ज1

हरदोई, सीतापुर और बाराबंकी के लिए: पोर्टल पर दर्ज न होने का मतलब यह नहीं कि वहां कोई नियम नहीं है। आपका इलाका किस निकाय के अधीन है, और नक्शा कहां पास होगा, यह जिला प्रशासन या अपने नगर निकाय से लिखित में पूछें। जिलों की बाकी जानकारी SCR के 6 जिले पर है।

LDA: एक नज़र में

  • अध्यक्ष: लखनऊ के मंडलायुक्त; बोर्ड में LDA के उपाध्यक्ष भी हैं।2
  • मुख्यालय: विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ। वेबसाइट पर 1800-1800-5000 नंबर दर्ज है।4
  • मास्टर प्लान: लखनऊ मास्टर प्लान 2031, जिसे राज्य सरकार ने 19 दिसंबर 2016 को स्वीकार किया; इसका कन्वर्जेंस संस्करण भी वेबसाइट पर है।5
  • SCR में भूमिका: LDA पूरे SCR का 2051 तक का GIS आधारित प्लान तैयार कर रहा है।6

LDA की ऑनलाइन सेवाएं (वेबसाइट पर दर्ज):4

  • भवन मानचित्र स्वीकृति: map.up.gov.in
  • "Know Your Land Use" — ज़मीन का भू-उपयोग जानना
  • LDA OneMap (GIS) सेक्टर एक्सप्लोरर
  • मास्टर प्लान का नक्शा और ज़ोनिंग रेगुलेशन
  • ऑनलाइन नामांतरण (janhit.upda.in)
  • लॉटरी, ई-ऑक्शन, पहले आओ-पहले पाओ (FCFS) प्रॉपर्टी, आवंटन पत्र डाउनलोड
  • एकमुश्त समाधान (OTS) योजना

SCR प्राधिकरण और विकास प्राधिकरणों का रिश्ता

SCR कानून (2024) विकास प्राधिकरणों को ख़त्म नहीं करता, बल्कि उन्हें एक छतरी के नीचे लाता है:7

  • 1973 के कानून की धारा 4 के तहत बने प्राधिकरण SCR कानून में "विकास प्राधिकरण" माने गए हैं।
  • SCR प्राधिकरण इनकी सेवाएं ले सकता है और इन्हें निर्देश दे सकता है।
  • रीजन के विकास प्राधिकरणों के लिए सरकार वाले अधिकार अब SCR प्राधिकरण इस्तेमाल कर सकता है, जैसे विकास क्षेत्र घोषित करना और मास्टर प्लान मंज़ूर करना या बदलना।

विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष SCR प्राधिकरण और उसकी कार्यकारी समिति, दोनों में सदस्य हैं।7 अंतिम रीजनल प्लान छपने के बाद उससे टकराने वाली कोई विकास योजना नहीं बन सकेगी (धारा 36)।7 इसकी पूरी बनावट SCR प्राधिकरण कैसे काम करता है लेख में है, और NCR से तुलना NCR और SCR पेज पर।

किस काम के लिए कहां जाएं

काम कहां गाइड
मकान का नक्शा पास कराना विकास प्राधिकरण (ऑनलाइन map.up.gov.in) नक्शा पास
ज़मीन का भू-उपयोग जानना विकास प्राधिकरण का मास्टर प्लान मास्टर प्लान
प्राधिकरण की प्रॉपर्टी फ़्रीहोल्ड कराना janhit.upda.in (OFHS) फ़्रीहोल्ड-लीज़होल्ड
प्राधिकरण की प्रॉपर्टी का नामांतरण janhit.upda.in (OMMS) फ़्रीहोल्ड-लीज़होल्ड
राजस्व रिकॉर्ड में नाम चढ़ाना तहसील दाखिल-खारिज
बिल्डर का प्रोजेक्ट जांचना, शिकायत UP RERA RERA गाइड
उद्योग-कारोबार की NOC निवेश मित्र निवेश मित्र
पूरे SCR का रीजनल प्लान SCR प्राधिकरण (प्लान LDA बना रहा है) रीजनल प्लान

आपके लिए इसका मतलब

  • मकान बनाने से पहले: पहले पता करें कि प्लॉट किस प्राधिकरण के क्षेत्र में है। नियम, फ़ीस और ऑनलाइन पोर्टल उसी से तय होते हैं।
  • प्राधिकरण की योजना में प्रॉपर्टी है: नामांतरण और फ़्रीहोल्ड के लिए दफ़्तर के चक्कर से पहले जनहित पोर्टल देखें।
  • SCR का असर: मास्टर प्लान से जुड़े बड़े फ़ैसले अब SCR प्राधिकरण के स्तर पर भी जा सकते हैं। SCR का रीजनल प्लान आने के बाद विकास प्राधिकरणों के मास्टर प्लान को उसके अनुरूप रहना होगा।
  • नाप और ख़र्च: प्लॉट का नाप एरिया कन्वर्टर से और रजिस्ट्री का ख़र्च स्टांप ड्यूटी कैलकुलेटर से समझें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) कब बना?
LDA की वेबसाइट के मुताबिक़ यह उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 4 के तहत 13 सितंबर 1974 की सरकारी अधिसूचना से बना। इसके बोर्ड के अध्यक्ष लखनऊ के मंडलायुक्त होते हैं।
क्या हरदोई, सीतापुर और बाराबंकी में विकास प्राधिकरण है?
UP विकास प्राधिकरणों के साझा जनहित पोर्टल की सूची में 20 अक्टूबर 2026 को इन तीन जिलों के नाम से कोई विकास प्राधिकरण दर्ज नहीं था। अपना इलाका किस निकाय के अधीन है और नक्शा कहां पास होगा, यह जिला प्रशासन या नगर निकाय से पूछें।
SCR प्राधिकरण बनने के बाद क्या LDA जैसे प्राधिकरण ख़त्म हो जाएंगे?
नहीं। SCR कानून मौजूदा विकास प्राधिकरणों को बनाए रखता है। SCR प्राधिकरण उनकी सेवाएं ले सकता है, उन्हें निर्देश दे सकता है और उनके मास्टर प्लान पर सरकार वाले अधिकार इस्तेमाल कर सकता है। रोज़ का नक्शा, आवंटन और नामांतरण का काम विकास प्राधिकरण ही करते हैं।
प्राधिकरण की प्रॉपर्टी का नामांतरण ऑनलाइन कैसे होता है?
janhit.upda.in पर OMMS (ऑनलाइन म्यूटेशन) सेवा है। लखनऊ, उन्नाव-शुक्लागंज, रायबरेली विकास प्राधिकरण और आवास एवं विकास परिषद की प्रॉपर्टी के लिए यहां आवेदन होता है। इसी पोर्टल पर फ़्रीहोल्ड, रिफ़ंड और डुप्लीकेट आदेश की सेवाएं भी हैं।
LDA से संपर्क कैसे करें?
LDA का मुख्यालय विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ में है। वेबसाइट पर 1800-1800-5000 नंबर और विभागवार संपर्क निर्देशिका दी गई है।