प्राधिकरण और विभाग
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद: लखनऊ की योजनाएं, सेवाएं और संपर्क
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद पूरे प्रदेश में आवासीय योजनाएं बनाने और चलाने वाली सरकारी संस्था है। यह उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 से बनी, जो लखनऊ में 1 अप्रैल 1966 से लागू है। इसका मुख्यालय 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में है।
जानकारी जांची गई: | एससीआर टाइम्स
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद प्रदेश सरकार की वह संस्था है जो घरों, प्लॉटों और उनसे जुड़ी सड़क-नाली जैसी सुविधाओं वाली आवासीय योजनाएं बनाती और चलाती है। यह उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1966) से बनी। इस कानून को 28 सितंबर 1965 को राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिली और लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी व आगरा में यह 1 अप्रैल 1966 से लागू हुआ।1 विकास प्राधिकरणों से यह कैसे अलग है, यह SCR के विकास प्राधिकरण गाइड में भी समझाया गया है।
एक नज़र में
| बात | जानकारी |
|---|---|
| कानून | उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965; धारा 3 से परिषद का गठन1 |
| प्रमुख अधिकारी | आवास आयुक्त, जिसे राज्य सरकार नियुक्त करती है (धारा 7)1 |
| मुख्यालय | 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ-2260012 |
| फ़ोन | 0522-22368032 |
| टोल फ़्री | 1800-180-5333 (सुबह 9:30 से शाम 6 बजे)2 |
| ईमेल | [email protected]2 |
परिषद क्या करती है
1965 के कानून की धारा 15 परिषद के मुख्य काम तय करती है:1
- आवास योजनाएं और सुधार (इम्प्रूवमेंट) योजनाएं बनाना और लागू करना
- प्रदेश में आवास से जुड़ी गतिविधियों की प्लानिंग और तालमेल
- अपने इलाकों में निर्माण को नियंत्रित करना और झुग्गी सुधार
- अपनी योजनाओं में सड़क, पानी, बिजली जैसी नागरिक सुविधाएं देना
- बेहतरी शुल्क (बेटरमेंट फ़ीस) लगाना और क़र्ज़ जुटाना
धारा 18 योजनाओं के प्रकार गिनाती है, जैसे मकान, झुग्गी सुधार, पुनर्वास, सड़क, विस्तार, भूमि विकास और बाज़ार योजनाएं।1
परिषद LDA के बोर्ड में भी है। LDA की वेबसाइट के मुताबिक़ आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद, LDA बोर्ड के पदेन सदस्य हैं।3 मार्च 2026 की LDA बोर्ड बैठक में "विकास प्राधिकरण एवं आवास एवं विकास परिषद की सम्पत्तियों की आदर्श कास्टिंग गाइडलाइन्स (मूलभूत सिद्धान्त-2025)" अपनाई गई। यह गाइडलाइन प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन के 25 दिसंबर 2025 के पत्र से आई थी।4 यानी प्राधिकरण और परिषद, दोनों की संपत्तियों के दाम तय करने का आधार अब एक है।
लखनऊ में परिषद की योजनाएं (सिर्फ़ नाम)
परिषद की संपत्ति प्रबंध कार्यालयों की सूची में लखनऊ शहर के लिए इन योजनाओं के नाम दर्ज हैं:5
- इंदिरा नगर
- विकास नगर
- राजाजीपुरम
- वृंदावन योजना
- आम्रपाली योजना (हरदोई रोड योजना)
- अवध विहार योजना
यह सूची जानकारी के लिए है, किसी योजना की सिफ़ारिश नहीं। LDA के मास्टर प्लान 2031 की रिपोर्ट भी दर्ज करती है कि 1980 के दशक में LDA और आवास एवं विकास परिषद ने रायबरेली, कानपुर, हरदोई और सीतापुर रोड पर बड़ी आवासीय योजनाएं शुरू कीं, जिनसे शहर के बढ़ने की दिशा तय हुई।6
हाल की ख़बरें (तटस्थ जानकारी के लिए):
- अप्रैल 2025 में परिषद ने अवध विहार योजना के सेक्टर-8 (सुल्तानपुर रोड, शहीद पथ के पास) में 86 प्लॉटों का पंजीकरण खोला।7
- अप्रैल 2026 की ख़बर के मुताबिक़ वृंदावन योजना के सेक्टर-15 में 20 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर "AI सिटी" का प्रस्ताव परिषद की बोर्ड बैठक में रखा जाना था। उसी एजेंडा में उन्नाव समेत कई जिलों की नई योजनाओं के लिए ज़मीन का प्रस्ताव भी था।8 इन प्रस्तावों की अंतिम मंज़ूरी का आधिकारिक कार्यवृत्त हमें नहीं मिला।
SCR के दूसरे जिलों में
उसी सूची के मुताबिक़ परिषद के लखनऊ ज़ोन में लखनऊ शहर के अलावा बाराबंकी, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर और हरदोई/शाहाबाद के संपत्ति प्रबंध कार्यालय हैं।5 यह सूची कुछ साल पुरानी है और उसमें अफ़सरों के नाम बदल चुके हो सकते हैं, इसलिए हम नाम नहीं दोहरा रहे। उन्नाव के लिए परिषद का कार्यालय उस सूची के लखनऊ ज़ोन में नहीं है। अपने जिले की जानकारी SCR के जिले पर देखें।
सेवाएं और कहां जाएं
| काम | कहां |
|---|---|
| योजना, पंजीकरण, आवंटन की सूचना | परिषद की वेबसाइट upavp.in और टोल फ़्री 1800-180-53332 |
| प्रॉपर्टी का नामांतरण, फ़्रीहोल्ड | पहले संपत्ति प्रबंध कार्यालय; ऑनलाइन तरीके की सामान्य जानकारी फ़्रीहोल्ड-लीज़होल्ड गाइड में |
| किस्त, बकाया, कागज़ | अपनी योजना का संपत्ति प्रबंध कार्यालय5 |
| रजिस्ट्री | उप-निबंधक कार्यालय — देखें स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग |
आपके लिए इसका मतलब
- परिषद की योजना में घर या प्लॉट है: आपका रिकॉर्ड परिषद के संपत्ति प्रबंध कार्यालय में है, LDA में नहीं। नामांतरण और फ़्रीहोल्ड की शुरुआत वहीं से करें।
- नया पंजीकरण खुलने की ख़बर: किसी एजेंट के बजाय परिषद की वेबसाइट और टोल फ़्री नंबर से ही तारीख़ें और शर्तें पक्की करें। प्लॉट का नाप एरिया कन्वर्टर से और रजिस्ट्री का ख़र्च स्टांप ड्यूटी कैलकुलेटर से समझें।
- क़र्ज़ लेना है: परिषद की योजना में भी बैंक लोन की किस्त का अंदाज़ा EMI कैलकुलेटर से लगाएं।
अधिकारी (जानकारी: 2 नवंबर 2026 तक)
परिषद की वेबसाइट के संपर्क पेज पर अफ़सरों के नाम नहीं हैं। वेबसाइट पर अफ़सरों की एक CUG सूची का PDF है, पर वह 2 नवंबर 2026 को हमारे लिए खुल नहीं सका, इसलिए नामों की तालिका नहीं दी जा रही। संपर्क के लिए परिषद का आधिकारिक संपर्क पेज देखें: फ़ोन 0522-2236803, टोल फ़्री 1800-180-5333, ईमेल [email protected]।2
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
आवास विकास परिषद और LDA में क्या फ़र्क है?
आवास विकास की प्रॉपर्टी का नामांतरण कहां होता है?
आवास विकास परिषद का टोल फ़्री नंबर क्या है?
क्या हरदोई, सीतापुर या बाराबंकी में भी आवास विकास के दफ़्तर हैं?
स्रोत
- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (अधिनियम संख्या 1, 1966) — धारा 3, 7, 15, 18; पाठ LBSNAA की वेबसाइट पर (PDF)
- Contact us — उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 2 नवंबर 2026 को देखा
- About Lucknow Development Authority (बोर्ड की बनावट) — लखनऊ विकास प्राधिकरण
- लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 187वीं बैठक (20 मार्च 2026) का कार्यवृत्त, मद 187/16 — LDA (PDF)
- Name of officers at Zones and their Estate Management Offices — उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (PDF)
- लखनऊ महायोजना 2031 (कन्वर्जन स्वरूप) रिपोर्ट, खंड 1.2 — लखनऊ विकास प्राधिकरण (PDF)
- आवास विकास ने अवध विहार में प्लॉटों का पंजीकरण खोला — अमर उजाला, 2 अप्रैल 2025
- वृंदावन योजना में विकसित होगी राजधानी की पहली एआई सिटी — अमर उजाला, 29 अप्रैल 2026