प्राधिकरण और विभाग
उत्तर प्रदेश SCR विकास प्राधिकरण: बनावट, CEO, अधिकार और अभी की स्थिति
उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन विकास प्राधिकरण 2024 के SCR कानून से बना है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं और मुख्यालय लखनऊ में है। 2 नवंबर 2026 तक इसका बेस मैप मंज़ूर हुआ है, रीजनल प्लान का ड्राफ्ट अभी नहीं आया।
जानकारी जांची गई: | एससीआर टाइम्स
उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन विकास प्राधिकरण वह संस्था है जो लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी, यानी लखनऊ SCR, का एक साझा रीजनल प्लान बनाएगी और उस पर अमल की निगरानी करेगी। इसका आधार उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2024 है, जिसे राज्यपाल ने 6 अगस्त 2024 को मंज़ूरी दी।1 कानून के मुताबिक़ लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन का मुख्यालय है।1 यह प्राधिकरण कैसे सोचता और काम करता है, इसकी गहरी पड़ताल SCR प्राधिकरण कैसे काम करता है लेख में है। यह पेज एक छोटा संदर्भ है।
एक नज़र में
| बात | जानकारी |
|---|---|
| कानून | उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 2024; राज्यपाल की मंज़ूरी 6 अगस्त 20241 |
| अध्यक्ष | मुख्यमंत्री1 |
| उपाध्यक्ष | मुख्य सचिव1 |
| CEO | सरकार नामित करेगी; नहीं तो अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग1 |
| सदस्य सचिव | सरकार की ओर से नियुक्त पूर्णकालिक अफ़सर, सचिव स्तर से नीचे नहीं1 |
| बैठक | हर तीन महीने में कम से कम एक बार1 |
| मुख्यालय | लखनऊ1 |
| अभी की स्थिति | बेस मैप मंज़ूर (8 सितंबर 2026); ड्राफ्ट रीजनल प्लान बाकी2 |
पूरा कानून SCR अधिनियम 2024 पेज पर है।
प्राधिकरण में कौन-कौन
कानून की धारा 4(3) सदस्यों की सूची देती है:1
- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष: मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव।
- संयोजक: आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव।
- विभाग: वित्त, विधि, राजस्व, नियोजन, नगर विकास, औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास, नमामि गंगे, लोक निर्माण, पर्यटन, वन, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, सिंचाई और परिवहन विभागों के शीर्ष अफ़सर।
- इलाके के अफ़सर: रीजन में मुख्यालय वाले मंडलायुक्त और ज़िलाधिकारी, और रीजन में काम करने वाले विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष।
- तकनीकी: मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक या प्रतिनिधि।
- केंद्र: भारत सरकार की ओर से नामित रेलवे और रक्षा के प्रतिनिधि।
- विशेषज्ञ: सरकार की ओर से अधिकतम पांच विशेषज्ञ।
- CEO और सदस्य सचिव।
रोज़ के कामकाज के लिए धारा 5 के तहत कार्यकारी समिति बनती है, जिसके अध्यक्ष CEO होते हैं।1 धारा 11 कहती है कि प्राधिकरण की सारी कार्यकारी शक्ति पूर्णकालिक सदस्य सचिव के पास होगी और सभी अफ़सर-कर्मचारी उन्हीं के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करेंगे।1
किन संस्थाओं की मदद लेगा
धारा 4(6) के मुताबिक़ प्लान बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में प्राधिकरण इनकी सेवाएं ले सकता है:1
| संस्था | किस कानून से | SCR में उदाहरण |
|---|---|---|
| विकास प्राधिकरण | नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 | LDA, उन्नाव–शुक्लागंज विकास प्राधिकरण |
| विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण | विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 | — |
| नियंत्रक प्राधिकारी (विनियमित क्षेत्र) | निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम, 1958 | विनियमित क्षेत्र सीतापुर, हरदोई |
| नगर निकाय | — | लखनऊ नगर निगम, नगर पालिकाएं |
| दूसरे सरकारी विभाग | — | राजस्व, लोक निर्माण आदि |
यानी SCR प्राधिकरण मौजूदा संस्थाओं को ख़त्म नहीं करता, बल्कि उनके ऊपर तालमेल की एक परत जोड़ता है। मास्टर प्लान मंज़ूर करने और विकास क्षेत्र घोषित करने के सरकार वाले अधिकार धारा 9 के तहत SCR प्राधिकरण इस्तेमाल कर सकता है।1 अंतिम रीजनल प्लान छपने के बाद उससे टकराने वाली कोई विकास योजना नहीं बन सकेगी (धारा 36)।1
अभी की स्थिति (2 नवंबर 2026)
- रीजनल प्लान की तैयारी: LDA रीजन के लिए GIS आधारित मास्टर प्लान 2051 तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है (जुलाई 2026 की ख़बर)।3 LDA की वेबसाइट के नई योजनाओं वाले पेज पर भी UPSCR दर्ज है।4
- बेस मैप: 8 सितंबर 2026 को LDA में लखनऊ मंडल के आयुक्त की अध्यक्षता वाली समीक्षा समिति ने बेस मैप मंज़ूर किया। यह छह जिलों के 26,741 वर्ग किमी को कवर करता है। इससे पहले 22 विभागों और संस्थाओं की सहमति ली गई और 2,239 जगहों पर ज़मीनी जांच हुई।2
- अगला क़दम: बेस मैप कार्यकारी समिति के सामने रखा जाना था, उसके बाद रीजनल प्लान बनेगा।2 कार्यकारी समिति की बैठक का कोई आधिकारिक कार्यवृत्त हमें 2 नवंबर 2026 तक नहीं मिला।
बेस मैप क्या है और क्या नहीं, यह बेस मैप गाइड में है। रीजनल प्लान कैसे बनेगा, यह रीजनल प्लान गाइड में है। SCR का क्षेत्रफल दो अलग आंकड़ों में बताया गया है, जिनकी तुलना SCR क्या है पेज पर है।
आपके लिए इसका मतलब
- रोज़ के काम पहले जैसे: नक्शा, नामांतरण, रजिस्ट्री और खतौनी के लिए आपको SCR प्राधिकरण नहीं जाना है। ये काम विकास प्राधिकरण, तहसील और उप-निबंधक कार्यालय में ही होंगे। किस काम के लिए कहां जाएं, यह प्राधिकरण और विभाग पेज की तालिका में है।
- ज़मीन के दावों से सावधान: अभी सिर्फ़ बेस मैप बना है। किसी इलाके के "SCR ज़ोन" में होने का दावा तब तक सरकारी नहीं है, जब तक ड्राफ्ट या अंतिम रीजनल प्लान में न दिखे।
- राय देने का मौका आएगा: धारा 14 के मुताबिक़ ड्राफ्ट रीजनल प्लान छपेगा और उस पर आपत्ति-सुझाव लिए जाएंगे।1 गांव, पंचायत और नगर निकाय के प्रतिनिधि इसकी तैयारी रखें।
- बाकी जिलों के लिए: हरदोई, सीतापुर और बाराबंकी के नाम से कोई विकास प्राधिकरण हमें सरकारी सूचियों में नहीं मिला। सीतापुर और हरदोई में विनियमित क्षेत्र हैं, और SCR कानून विनियमित क्षेत्र के नियंत्रक प्राधिकारियों की सेवाएं लेने का रास्ता देता है।1
अधिकारी (जानकारी: 2 नवंबर 2026 तक)
SCR प्राधिकरण के CEO या सदस्य सचिव के नाम वाला कोई आधिकारिक आदेश या आधिकारिक वेबसाइट हमें नहीं मिली, इसलिए यहां नामों की तालिका नहीं है। कानून के मुताबिक़ सरकार अलग से नाम तय न करे तो आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव CEO होते हैं।1 रीजनल प्लान का काम LDA में चल रहा है, इसलिए फ़िलहाल संपर्क के लिए LDA की आधिकारिक संपर्क जानकारी (हेल्पलाइन 1800-1800-5000) ही सबसे नज़दीकी आधिकारिक रास्ता है।5
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
SCR प्राधिकरण का CEO कौन होता है?
क्या SCR प्राधिकरण से नक्शा पास होगा?
SCR प्राधिकरण की बैठक कितनी बार होती है?
SCR का रीजनल प्लान कब आएगा?
क्या SCR प्राधिकरण की कोई वेबसाइट है?
स्रोत
- उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2024 (अधिनियम संख्या 6), अंग्रेज़ी अनुवाद, धारा 3, 4, 5, 9, 11, 14, 36 — उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 अगस्त 2024; PRS Legislative Research
- Uttar Pradesh State Capital Region base map approved, 30 projects identified across 6 districts — Swarajya, 9 सितंबर 2026
- LDA to prepare GIS-based Master Plan 2051 for State Capital Region — PropNewsTime, 17 जुलाई 2026
- New Scheme/Projects — लखनऊ विकास प्राधिकरण, 2 नवंबर 2026 को देखा
- Contact Information — लखनऊ विकास प्राधिकरण, 2 नवंबर 2026 को देखा